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महंगा पड़ गया विवाह में अत्यधिक मेहमान को बुलाना | मौज - मस्ती और उमंगों के बीच विवाह तो संपन्न हो गया , परन्तु अब वर - वधु पक्ष और मैरेज संचालक को 9 लाख 50 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा भारी |
अक्सर लोग अपनी मन की करने के पीछे , ये भूल जाते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान बनाये गए नियम को तोड़ने पर जुर्माना भी लग सकता है | आये दिन जुर्माना की बातें पढ़ने - सुनने को भी मिलती रहती है | फिर भी लोग बाज नहीं आते और नियम को ताख पर रखकर अपनी मर्जी की सीढ़ी चाँद पर पहुँचने के लिए लगा लेते है | लेकिन यह चांदनी रात की मस्ती सिर्फ दो पल का होता है और यह दुःख पहुंचाता है | इस बात से बेफिक्र 2 तारीख को एक ऐसी हीं शादी संपन्न हुई , जिसपर साढ़े 9 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है |
छतीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक शादी संपन्न हुआ | समारोह में करीब एक हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया | जबकि इन दिनों Covid-19 प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 50 लोगों को बुलाने की स्वीकृति दी गई है | पर इन दिनों अधिकांशतः शादियों में इस नियम की धज्जियाँ उड़ाते लोग नजर आते हैं | इस शादी / समारोह में भी 50 लोगों की जगह 1 हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे |
सूचना के आधार पर 2 तारीख को यह विवाह शहर के चौरसिया मैरेज गार्डन में हुई थी | जिसमे जिला प्रशासन को सूचना मिली कि - शादी में अत्यधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं , जिसकी संख्या एक हजार से ज्यादा है | कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का उलंघन करते हुए , वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है | इसलिए रविवार को इसकी जांच की गई और साक्ष्य / सबूत के तौर पर , नियम उलंघन करने के तहत , इनपर 9 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है |
सरगुजा के जिलाधिकारी संजीव कुमार झा के आदेश पर - जिला प्रशासन ने मैरेज हॉल को सील कर दिया है और वर - वधु पक्ष पर साढ़े नौ लाख का जुर्माना लगाया है |
कितना पड़ गया भारी उत्सव का यह आलम , जब वर - वधु पक्ष और मैरेज हॉल , तीनों बेखबर होकर , नियम को ताख पर रखकर धज्जियाँ उड़ा दी | अब तीनों हीं बुरे फंसे | मैरेज हॉल वाले ने नियम को तोड़ने दिया , जिससे चौरसिया मैरेज गार्डन के संचालक वीरेन्द्र चौरसिया के खिलाफ 4 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगा है | वहीं वर पक्ष से लड़के के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हजार रुपये का जुर्माना और वधु पक्ष से लड़की के पिता प्रकाश साहू पर भी 2 लाख 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया |
नियम उलंघन पर - वर और वधु पक्ष का पलड़ा बराबर मानते हुए दोनों पर एक समान जुर्माना लगाया गया है | वहीं मैरेज हॉल के संचालक पर करीब दोगुनी राशि का जुर्माना लगाया गया | इस जुर्माने का भुगतान , इन तीनों को , नगर निगम कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है |
शादी जब भी करें या फिर कोई समारोह , तो इस बात का ध्यान जरुर रहना चाहिए कि - आपके द्वारा कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है , जिसपर सरकार ने रोक लगा रखा है , या फिर वह सामाजिक रूप से भी उचित नहीं | बचिए और बचाइये स्वयं को दंडित होने और जुर्माना भरने से | क्यूंकि जुर्म करने वाले और कराने वाले , दोनों को अपराधी माना गया है | इसीलिए सिर्फ वर - वधु पक्ष को नहीं , मैरेज संचालक पर भी दोगुनी राशि का जुर्माना ठोका गया | इस बात से अब तो लोगों को सोंच - समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए और यह उचित भी है | ...... ( न्यूज़ / फीचर :- भव्याश्री डेस्क )
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