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हैदराबाद में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की एक शाखा प्रबंधक को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है साथ हीं उनके सहयोगी भी गिरफ्तार हुए | इनपर 175 करोड़ रुपये का बैंक से ठगी करने का आरोप है | यह शाखा शमशीरगंज क्षेत्र की है जहाँ इनके प्रबंधक मधुबाबू गली है , इनकी उम्र 49 वर्ष है | इनके साथ एक जीम ट्रेनर , उपाध्याय संदीप शर्मा उम्र - 34 इस स्केम में शामिल है |
गिरफ़्तारी की खबर सुनते हीं स्थानीय लोगो में हड़कंप मच गया | इस मामले की पुष्टि साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के अधिकारी ने की है | यह मामला हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था |
इन दोनों पर धोखाधड़ी करनेवाले गिरोह के साथ संबंध की बाते उजागर हुई है | ये वर्तमान खातो की ओपनिंग में मदद करते हुए फंड की निकासी और लेनदेन कर मुनाफा को अंजाम दे रहे थे जिसके एवज में उन्हें अच्छी खासी कमीशन मिल रही थी |
इससे पूर्व 24 अगस्त को साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने मोहम्मद शोयब तौकीर और महमूद बिन अहमद बवाजीर को गिरफ्तार किया था | इनदोनो ने बैंक खाता खोलने व दस्तावजे तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए खाताधारी से चेक पर हस्ताक्षर भी लिया करते थे और कुछ रुपये क्रिप्टो कैरेंसी के माध्यम से दुबई भेजते |
सिर्फ 6 खातो में 2 माह के अन्दर 175 करोड़ रुपये से अधिक की लेनदेन हुई |
आखिर यह खाता किसका था ?
तो गरीब लोगो को इनके सहयोगियों के द्वारा खाता खोलने के लिए लुभाया जाता रहा फिर उस खाते से साइबर अपराध और हवाला ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया | लगभग 600 शिकायतें इन खाता से जुड़ी हुई थी | मार्च व अप्रैल के बीच हीं इन खातो में भारी लेनदेन हुआ था | जांच के बाद जिसकी रकम हैरान करने वाला है |
एसबीआई के इस शाखा में 6 खातो के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जो मार्च व अप्रैल 2024 के बीच इन खातो में भारी लेनदेन का खुलासा हुआ | इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड दुबई से ऑपरेट कर रहा था और ये सभी उनके सहयोगी कार्य में संलिप्त थे |
टीजीसीएसबी की निदेशक शिका गोयल ने कहा है कि 49 वर्षीय मधु ने कथित तौर पर चालू खाता खोलकर पैसे घोटाला कर अपराध को अंजाम दिया | सिर्फ कमीशन खोरी के लिए दो माह में 175 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया |
जानकारी के आधार पर बता दे - पुलिस को दुबई के सरगना की तलाश है , वह फरार बताया जा रहा है | जनता को अक्सर चेतावनी दी जाती है कि वे किसी और के लिए बैंक खाता न खोले और अपराधिक लेनदेन के हकदार न बने |.......... ( न्यूज़ / फीचर :- भव्याश्री डेस्क )
याद रहे आरबीआई का यह निर्देश -
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