Breaking News
शुक्रवार को नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली , कोर्ट ने तत्काल क्यूरेटिव पेटीशन सुनने से इंकार कर दिया |
सिद्धू के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंधवी ने सोचा था कि - दोपहर के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए मांग करेंगे , मगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई |
अधिवक्ता अभिषेक मनु की पेटीशन पर जस्टिस ए एम खानविलकर ने कहा कि -हम इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज रहे है | अब उनके पास हीं सुनवाई व फैसला होगा | जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने खराब सेहत के लिए कोर्ट से एक सप्ताह मोहलत की मांग की थी |
सिद्धू ने स्वयं को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया | उन्हें मेडिकल के लिए माता कौशल्या देवी अस्पताल ले जाया गया है अब वहां से सीधा पटियाला सेंट्रल जेल भेजे जायेंगे |
सिद्धू पर यह मामला 27 दिसंबर 1988 का है जहाँ अनजाने हीं उनसे गुनाह हो गया था | पटियाला में पार्किंग के दौरान एक 65 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम गुरमान सिंह था उनको झगड़े के दौरान मुक्का मार दिया | उस चोट से गुरमान सिंह की मौत हो गई थी , जिसके बाद सिद्धू और उनके साथी रुपिंद्र सिंह पर गैर इरादंत ह्त्या का मामला दर्ज हुआ |
बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुरानी रोड रेज केस में सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी |
मृतक गुरनाम सिंह के परिवार ने कहा है कि - वह कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट है | गुरनाम सिंह की बहू परवीन कौर ने कहा कि - हम 34 साल से इस लड़ाई में डटकर खड़े है , अपने मनोबल को नहीं तोड़ा | मेरा ईरादा दोषी को सजा दिलाना था जिसमे मुझे कामयाबी मिली |
कड़ी सुरक्षा के बीच सिद्धू का मेडिकल कराया गया | नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरेन्द्र डल्ला ने कहा कि - इन्होने स्वयं से आत्मसमर्पण किया है , सिद्धू को जेल में कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए | सिर्फ एक खिलाड़ी होने के नाते और अभी उनकी सर्जरी हुई है इसलिए उनके स्वास्थ और खुराक पर ध्यान दिया जाए |
34 साल पुराने गुस्से ने आज उस दर्द को फिर से कुरेद दिया जिसमे उन्हें 1 साल की सजा मिली | किसी पर भी हाथ उठाना , स्वयं को ताकतवार मानने जैसा विचार सोचा जा सकता है | मगर उस वक्त कमजोर की जुबान और ह्रदय से निकलने वाली आह ! कमजोर नहीं होता और इंसान की जिंदगी में एक दिन तूफ़ान ला देता है | सिद्धू की मंशा हत्या करने की हरगिज नहीं थी मगर वे दोषी करार हो गए | ......... ( न्यूज़ / फीचर :- भव्याश्री डेस्क )
रिपोर्टर