महाराष्ट्र में 22 अप्रैल से 1 मई तक नई गाइड लाइन जारी , उलंघन पर 10 हजार का जुर्माना
- by Admin (News)
- Apr 23, 2021
कोरोना के कहर को बेलगाम होता देख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उर्द्धव ठाकरे ने बीते गुरुवार को कई नई पाबंदियों की घोषणा की है | महाराष्ट्र में कोरोना का असर इतना भयावह व विकराल रूप लेता जा रहा है की इससे जन - जीवन पर प्रतिदिन गहरा असर पड़ता जा रहा है | कोरोना का आये दिन एक नया रिकॉर्ड बनता हीं जा रहा है |
अब ! महाराष्ट्र सरकार ने इसपर नियंत्रण पाने के लिए नई रणनीति अख्तियार किया है | हालाकि इन पाबंदियों को लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया है , लेकिन पिछले साल की तरह हीं यह सख्त व नियमों से भरा है | इस मुहिम का नाम भले हीं "ब्रेक द चैन" रखा गया हो | इस दौरान राज्य में चलने वाली बसों और तमाम पब्लिक ट्रांसपोट व मुंबई लोकल ट्रेन के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है | अब मुंबई सहित पुरे महाराष्ट्र में बसों को छोड़कर निजी यात्री परिवहन , केवल इमरजेंसी या जरुरी सेवाओं के लिए चल सकेंगे |
यानि समझा जा सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोट का उपयोग सरकारी कर्मचारियों , मेडिकल , प्रोफेसनल और जिन्हें इलाज की जरुरत है सिर्फ उनके लिए रिज़र्व कर दिया गया है | अब बसों में खड़े होकर सफ़र करने पर पाबन्दी साथ हीं ड्राईवर के आलावा वाहन में सिर्फ 50 फीसदी हीं सीटें भरी होनी चाहिए | मुंबई लोकल ट्रेन में इस दफा आम पब्लिक के सफ़र पर भी पाबन्दी पाबन्दी लगा दी गई है | जहाँ पहले आरंभ से 7 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक और रात्रि 9 बजे के बाद जब तक ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है तब तक के लिए अब यह नियम ब्लाक कर दिए गए हैं | अब इसकी जगह जरूरतमंद लोग हीं सफ़र कर पायेंगे |
इमरजेंसी सेवा में लगे सिर्फ सरकार से जुड़े लोग , चिकित्सक कर्मियों , चिकित्सा उपचार के आवश्यकता वाले लोग , विशेष रूप से अक्षम लोगों को सफ़र करने की इजाजत दी गई है |
अब कार्यालय की बात करे तो निजी ऑफिस को 15% व्यक्ति के साथ खुलने की इजाजत मिली है |
अंतर जिला यानि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या फिर महाराष्ट्र में किसी अन्य जिले में जाना हो तो जाने के लिए जरुरी कारण बताने पर हीं सफ़र की इजाजत दी जायेगी | जैसे आवश्यक सेवा के लिए या चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में या अंतिम संस्कार या फिर अपने परिवार की गंभीर बिमारी जैसी स्थिति में या ऐसे हीं आवश्यक कार्य में आपको हिस्सा लेना है |
शादी - विवाह या कोई अन्य समारोह में मात्र 25 लोग तक हीं उपस्थित हो सकते हैं और इस घड़ी को निभाने के लिए मात्र 2 घंटे तक की हीं अवधि मान्य होगा | अगर इसका उलंघन करते कोई पाया गया तो उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा |
इस "ब्रेक द चैन" मुहिम पर सिर्फ जरुरी और इमरजेंसी स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियाँ और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है और यह पाबन्दी 22 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी |
बता दे की महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 568 लोगों की जान चली गई है | यह कोरोना से हुई मौतों में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है और कोरोना संक्रमण मरीज का नया मामला 67,468 हैं |
अब अगर आपको अपने राज्य , देश से प्यार / मोहब्बत है , आपको व अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो ! प्रतिदिन मास्क लगाना मत भूलिए और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिये और कराइये | हर भारतीय नागरिक स्वयं को एक सेवक समझकर व रक्षक समझकर एक दूसरे को हमेशा याद दिलाते रहे कि "सावधानी हटी ,, दुर्घटना घटी" | हमें अपने आनेवाले कल के लिए सुख , समृद्धि व स्वच्छता हर हाल में बचाकर रखना है | इसलिए हर गाइड लाइन पर ध्यान देना निहायत जरुरी है | याद रहे यह गाइड लाइन सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि जिंदगी बचाई जा सके | हर एक की जिंदगी देश के लिए बड़ा हीं अनमोल है |
हर कदम सुरक्षा की तरफ - "जिंदगी बचाव अभियान" ......( न्यूज़ / फीचर :- भव्याश्री डेस्क )

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