RBI ने किया एक और बैंक का लाइसेंस रद्द , ग्राहकों का 5 लाख सुरक्षित | Bhavyashri News
- by Admin (News)
- Jul 31, 2021
RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द किया है | अब ग्राहक अपने जमापूंजी का सिर्फ 5 लाख रुपये हीं निकाल पायेंगे | RBI ने यह करवाई गोवा स्थित मडगाम अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर की है | इस बैंक की मौजूदा वित्तीय हालत अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में अपनी असमर्थता जाहिर की है |
यह बैंक , अधिनियम 1949 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल हो गई | अब को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई का जरिया की संभावना नहीं दिख रही है | इसलिए कि सूचना के आधार पर - RBI के मुताबिक गोवा के ऑफिस ऑफ़ रजिस्टार ऑफ़ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज से भी बैंक को बंद करने के लिए एक परिसमापक न्युक्त करने का आदेश जारी करने हेतु अनुरोध जारी किया गया है |
अब सवाल है कि जमाकर्ता के पैसे का क्या होगा ? तो रिजर्व बैंक के अनुसार लगभग 99% जमाकर्ता के जमाराशि और ऋण गारंटी DICGC से प्राप्त हो जायेगी | अब हर जमाकर्ता अपनी जमा राशि से नियम के अनुसार सिर्फ 5 लाख रुपये तक का हीं अपनी राशि विमा हासिल करने का दावा पेश करने का हकदार होंगे | जबकि पहले यह राशि सिर्फ एक लाख रुपया हीं तय थी , वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के सराहनीय कदम से ग्राहक को सुविधा देने के क्रम में - इसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है |
हाल हीं में सरकार ने जमाकर्ता को 90 दिन के भीतर अपनी रकम देने को मंजूरी दी है | इस बदलाव के बाद उन डिपोजर्स को राहत मिल सकती है , जिनकी रकम किसी न किसी वजह से बंद या लाइसेंस रद्द किये गए बैंको में फंस जाती है |
हाल के समय में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक , लक्ष्मी विलास बैंक , एस बैंक आदि बैंक संकट में फंस गए , जिससे ग्राहकों के बीच हलचल चालू हो गया और उनकी स्थिति उथल - पुथल हो गई | बैंक के दिवालियापन से लोगों के लाखों - करोड़ों जमाराशि बंधक में फंस जाते है | परन्तु अब सरकार , कस्टमर को कम से कम 5 लाख रुपये तक की राशि की सैफ्टी की गारंटी सुनिश्चित करने की तैयारी कर चुकी है | जिससे अब जमाकर्ता अपनी जमाराशि से 5 लाख का बिमा योजना प्राप्त कर सकेंगे |
यह बिमा योजना वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए बैंक में लोगों की जमा धन की गारंटी राशि एक लाख रुपये थी , उसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की थी | यह रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जमा बिमा एवं ऋण गारंटी निगम प्रदान करती है | ग्राहकों को संरक्षण देने के लिए यह अहम् कदम उठाया गया था , क्यूंकि बैंक के दिवालियापन के बाद ग्राहक को बहुत हीं परेशानी का सामना करना पड़ता रहा | इसलिए कि बैंक में सुरक्षा की दृष्टि से राशि जमा की जाती है , घर में अधिक राशि रखना नियम के विरुद्ध है इसलिए बैंक बनाये गए | अब बैंक के दिवालियापन से भी राशि सुरक्षित न रहे तो जमाकर्ता को धक्का पहुंचता है | इसलिए इस एक लाख के एन्सुरेंस को बढ़ाकर पांच लाख की एन्सुरेंस देने की पेशकश की गई है |
वित्तमंत्री ने उम्मीद से ज्यादा ग्राहकों के लिए सोंचा और अब बैंक में गारंटी के तौर पर राशि को पांच लाख रुपया सुरक्षित रहने की गारंटी दी गई है | गोवा स्थित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के लासेंस रद्द कर देने के बाद अब यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकती है | ..... ( न्यूज़ :- भव्याश्री डेस्क )

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